कोविड-19 को देखते हुए जिले में लागू धारा 144 की निरन्तरता में निर्देश जारी


कक्षा 6 से 8 तक की नियमित कक्षाओं के लिए 8 फरवरी को विद्यालय खुलेंगे


जालोर 5 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किये है जिसके अनुसार जिले में कक्षा 6 से 8 तक की नियमित कक्षाओं के लिए विद्यालय 8 फरवरी से खोले जायेंगे।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व मे जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निर्देश जारी किये है जिसके तहत जिले में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों, डेन्टल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज को खोलने के संबंध में अनुमत गतिविधियों मेंं ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिए विद्यालय 8 फरवरी, 2021 से खोले जा सकेंगे। कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। जिले के सभी महाविद्यालयों एवं सरकारी व निजी विद्यालयों द्वारा राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना करते हुए नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद, शैक्षणिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों एवं वृत एकीकरण की कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों में विवाह संबंधी आयोजन में आयोजनाकर्ता द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना करनी होगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी तथा प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान करने होंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी जगह जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल आदि बार-बार सेनेटाईज करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोजनकर्ता द्वारा संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू क्षेत्र में रियायतें व छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह आदेश तुरन्त प्रभावी होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा ।

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