आपदाताओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषक आपदाओं से फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 18002095959 पर दें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत स्थानिक आपदाताओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में नुकसान का आंकलन बीमित फसली कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान

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जालोर 18 अगस्त। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाक के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2022 के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति जैसे ओला वृष्टि, भू-स्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग व जल प्लावन के कारण अधिसूचित फसल के नुकसान की स्थिति में फसल के नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अधिकतम नुकसान की भरपाई आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप देय होगी।
उप निदेशक कृषि डॉ. आर.बी. सिंह ने बताया कि इन दिनों जालोर जिले में हो रही लगातार वर्षा के कारण कुछ क्षेत्रो में जल भराव की स्थिति के कारण अधिसूचित फसलों में नुकसान की आशंका के मध्यनजर या उपरोक्त आपदाओं की स्थिति में बीमित कृषको को सलाह दी जाती है कि वे आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बजाज एलायन्स जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर तथा लिखित में सात दिवस में अपने बैंक अथवा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि अथवा स्थानीय सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि विभाग के माध्यम से बीमा कम्पनी को अवश्य सूचित करें। बैंक/बीमा प्रतिनिधि स्तर पर इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, प्रीमियम की कटौती की तिथि आदि का सत्यापन करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि अधिसूचित फसलो की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमी स्थितियों जैसे- बाढ़, सूखा, दीर्घ कालिक शुष्क अवधि आदि के कारण से अधिसूचित फसलों में संभावित उपज फसल की सामान्य उपज से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में बीमित कृषको को तत्कालिक सहायता के रूप में क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान है। जिसे बाद में आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धन राशि में समायोजित किया जायेगा। इस हेतु जिला स्तर पर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार फसल के उपज में हुए नुकसान का आंकलन किया जायेगा।

इनसें आवश्यकतानुसार सम्पर्क करें

जिले में बजाज एलायन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. जिला प्रतिनिधि राजेन्द्र सिंंह के मो.नं. 8426829200, राघवेन्द्र सिंह के मो.नं-7009953276, विक्रम कुमार जालोर के मो.नं.8385867306, रविन्द्र सैन आहोर के मो.नं. 8005855054, सुरेश कुमार चितलवाना के मो.नं. 9549325613, प्रवीण कुमार सांचौर के मो.नं. 6375613292, रूपेश कुमार जसवन्तपुरा के मो.नं. 8290321839, चंदुलाल रानीवाडा के मो.नं. 8875313087, बाकाराम भीनमाल के मो.नं. 9672311612, दिनेश कुमार सायला के मो.नं. 9983612031, पृथ्वीराज सिंह बागोडा के मो.नं.-8696763901 हैं, जिन पर इनसे आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन कृषकों के पास एन्ड्रायड मोबाईल है, वे अपने मोबाईल में गुगल प्लेस्टोर से बीमा कम्पनी का एप्प फारमित्रा डाउनलोड कर अपने मोबाईल से बीमा की एप्लीकेशन आई.डी./फार्मर आई.डी. डालकर सीधे ही शिकायत कर सकते है।

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