जालोर 28 मार्च। केन्द्रीय सहकारी बैंक की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अल्पकालीन फसली ऋणी सदस्य खरीफ 2021 में लिये गये फसली ऋण के बकाया ऋण को अंतिम देय तिथि 31 मार्च, 2022 तक जमा करवाकर राज्य व भारत सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदशक के.के.मीणा ने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ऋण चुकाने की निर्धारित तिथि 31 मार्च, 2022 तक अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर किसानों को 4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा साथ ही जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं आगामी खरीफ 2022 में पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया हैं कि यदि ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 4 एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट प्राप्त नहीं होगी साथ ही वे कृषक पुनः ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता भी नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण को देय निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 से पूर्व जमा करवा कर लाभ प्राप्त करें।