
जालोर 22 अप्रेल। जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए जिला कार्यालय व उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं।
जिला कलक्टर निशान्त जैन ने बताया कि इस वर्ष 3 मई को अक्षय तृतीया (आखातीज) को मनाई जायेगी इस मौके पर बाल विवाह होने की संभावना रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह रोकथाम के लिए संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों व विभागों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यों को निर्वहन किया जाता है तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने से विशेष अवसरों को होने वाले बाल विवाह को रोकने में मदद मिलती है।
उन्होंने बताया कि जालोर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए जिला कार्यालय एवं उपखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं जिसमें जिला कलक्टर कार्यालय जालोर के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 02973-222216 व टोल फ्री नम्बर 1077 है तथा नियंत्रण कक्ष उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जालोर के दूरभाष नं. 02973-222220, आहोर के 02978-282220, सायला के 02977-272220, भीनमाल के 02969-222220, रानीवाड़ा के 02990-232220, जसवंतपुरा के मो.नं. 7742287642, सांचौर के 02979-283220, चितलवाना के 02979-286320 व तससील कार्यालय बागोड़ा के 02969-227233 है जिन पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सूचना दी जा सकेगी।
उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।


