जालोर 25 जून। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में खरीफ सीजन 2020 में किसानों द्वारा लिये गये अल्पकालीन फसली ऋण में 12 माह की बाध्यता को समाप्त कर देय तिथि 30 जून, 2021 निर्धारित की गई है। ऋणी सदस्य देय तिथि से पूर्व अपना बकाया अल्पकालीन ऋण जमा करवाकर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
दी जालोर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध निदेशक के.के.मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋण चुकाने की निर्धारित समयावधि 30 जून, 2021 तक अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर ही किसानों को 4 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा। जो कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं आगामी रबी सीजन में पुनः ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने फसली ऋण के सभी कृषक सदस्यों को सूचित किया है कि ऋणी कृषक सदस्य द्वारा निर्धारित देय तिथि तक ऋण नहीं चुकाने से ऋण अवधिपार होने की स्थिति में सम्बन्धित कृषक सदस्यों से ऋण वितरण की दिनांक से ब्याज वसूली किया जावेगा साथ ही वे कृषक पुनः ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता नहीं रखेंगे। उन्होंने सभी ऋणी सदस्यों से आग्रह किया हैं कि वे बकाया अल्पकालीन फसली ऋण की देय निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून 2021 का इंतजार न करते हुए 25 जून या इससे पूर्व अपना ऋण जमा करावें जिससे अंतिम दिनों में होने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी से बचा जा सकें।