
बूंदी, 19 मई। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पशुपालन गतिविधियों के लिये पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालको को उनके पास पशुओं के लिये दाना खरीदने, बिजली, पानी, पशु चिकित्सा, पशु बीमा, श्रमिक मजदूरी भुगतान हेतु अल्पकालीन ऋण सुविधा के तहत आवर्ति लागत के तहत (1 लाख 60 हजार रूपये तक केसीसी के द्वारा) बैंको द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जिस पर 7 प्रतिशत ब्याज दर तथा समय अवधि में जमा करवाने पर 3 प्रतिशत ब्याज दर छूट का ब्याज सरकार द्वारा दिया जाता है।
पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. कन्हैयालाल ने बताया कि जिस पशुपालक के पास पशु मौजूद है, जमीन नहीं होने पर भी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करके ईमित्र/दूकान से आवेदन पत्र प्राप्त करके विशेष अभियान के तहत 30 मई 2022 तक आवेदन कर सकते है। साथ ही सभी पशुपालक वर्तमान में चल रहे है प्रशासन गॉव के संग फोलोअप शिविरो में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन के लिए प्रार्थी के दो फोटो, दो आईडी, बैंक खाते की छाया प्रति तथा जमीन मौजूद हो तो संबंधित दस्तावेज एवं यदि पूर्व में केसीसी जारी हो तो बैंक का नाम एवं कसीसी खाता संख्या उपलब्ध करवाना होगा। आवेदन पत्र पूर्ण भरकर पशु चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन हस्ताक्षर करवाकर पशु चिकित्सा संस्था में जमा कराया जा सकते है।


