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किसान हित में सरकार का बड़ा फैसला
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साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को होगा लाभ
जयपुर, 4 जून। सहकारिता मंत्री श्री उदय लाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2018 एवं 2019 में ऋण माफी का लाभ लेने वाले अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसान हित में लिये फैसले से प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।
श्री आंजना ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2018 एवं 2019 में हुई ऋण माफी मेें ऎसेे किसान जिनकी ओर 5 हजार रु. से अधिक राशि का अवधिपार फसली ऋण बकाया था तथा वर्तमान में कोई ऋण बकाया नहीं था, को फसली ऋण वितरित नहीं किया जा रहा था। जिससे ऎसेे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2021 फसली चक्र से अल्पकालीन साख सुविधा से जोड़ते हुये फसली ऋण मुहैया कराने का निर्णय किया है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऎसे किसानों को राशि 25 हजार रु. या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों केे माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि बैंकों की तरलता के आधार पर आगामी फसली चक्रोेंं मेें फसली ऋण राशि में वृद्धि की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऎसे किसानों को अल्पकालीन साख सुरक्षा के अन्तर्गत लाने के लिये अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था।
श्री आंजना ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को सहकारी फसली ऋण की सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 5 हजार रु. से कम अवधिपार राशि के बकाया ऋण वाले किसानों को पहले से फसली ऋण दिया जा रहा था। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के सभी किसान अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण के दायरे में आ गये हैं।