सिरोही, 13 जुलाई। निवेशकों की गाढी कमाई नही लौटाने वाली मल्टीस्टेट व स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पीडितां को राहत प्रदान करते हुए कि ‘‘द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम्स एक्ट, 2019‘‘ के तहत सक्षम न्यायालय मे समिति पदाधिकारियों के विरूद्व सहकारिता विभाग द्वारा जिले मे पदस्थापित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं,के माध्यम से ईस्तगासे दायर किये जा रहे है। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं नारायण सिंह चारण ने बताया कि जिले में अब तक प्रगति, आदर्श, संजीवनी,नवजीवन सहित विभिन्न स्टेट व मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉआपेरटिव सोसायटियों के पदाधिकारियों के खिलाफ 50 से अधिक परिवादो मे ईस्तगासे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है। परिवादियों को इस्तगासे दर्ज करवाने हेतु सर्व प्रथम राज.सहकार पोर्टल पर ऑनलाईन परिवाद दर्ज करवाना होगा। तत्पश्चात् कार्यालय उप रजिस्ट्रार में अपने परिवाद से संबंधित समस्त दस्तावेज मय शपथ पत्र जमा करवाने होगें। उक्त परिवादो में लोक अभियोजक द्वारा माननीय न्यायालय मे निवेशको की तरफ से पैरवी की जाएगी। इस संबंध में सहकारी समितियॉं राज.जयपुर के रजिस्ट्रार व अति0 रजिस्ट्रर सहकारी समितियॉं,जोधपुर खण्ड, द्वारा 28 जून , 2022 को विडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सभी जिलो मे अधिकाधिक परिवाद पेश करने हेतु संबंधित सहकारी समितियॉ के उप रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया है।


