एक मुश्त समझौता योजना अब 30 जून, 22 तक काश्तकार उठा सकेंगे फायदा

Demo Pic

सिरोही, 26 अप्रैल । सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की ओर से बैंक के बकायादारों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है। सचिव नारायणसिंह चारण ने बताया कि योजना में पात्र ऋणी सदस्य जिनकी तरफ 1 जुलाई 2021 को अवधिपार बकाया राशि है। उन्हें नियमानुसार अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय 50 प्रतिशत की राहत प्रदान की जाएगी।, सिरोही सहकारी विकास बैंक लि. के सचिव ने बताया कि मृतक ऋणी काश्तकारों के मामले में अवधिपार खाते बकाया मूलधन के अतिरिक्त अवधिपार ब्याज, चालू ब्याज दर ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत प्रदान की जाएगी। संयुक्त ऋणियों के मामलों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने की स्थिति में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणी के हिस्से के अनुसार राहत दी जाएगी। ऐसे मामलों में उनके वारिसान एवं अन्य ऋणियों द्वारा योजनानुसार समझौता राशि एकमुश्त जमा करवाए जाने के बाद ही होगी यह योजना 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।

error: Content is protected !!