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धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी निषेधाज्ञा प्रत्याहरित

जालोर 9 अप्रेल। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी निषेधाज्ञा को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (विड्रो) किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों की अनुपालना में 4 फरवरी, 2021 से जिले की सीमा क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (विड्रो) किया जाता है।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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