पाली, 20 मई। कोरोना महामारी के दौर में आमजन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे राशन डीलर्स भी अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। आदेशानुसार कोविड 19 के तहत डयूटी के दौरान राशन डीलर्स के संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता राशि दी जा सकेगी।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघों तथा कोरोना से संक्रमित होकर राशन डीलरों द्वारा की मृत्यु के कारण उनके आश्रितों द्वारा 50 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दिलवाने के प्रकरण प्राप्त हो रहे है। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल 2021 को विभागीय आदेशों द्वारा राशन डीलर को भी कोविड 19 के अंर्तगत डयूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता राशि के लिए सभी जिला कलक्टरों को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। शासन सचिव नवीन जैन ने ऐसे सभी प्रकरणों को प्राथमिकता से लेते हुए इनका परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।