समिति के अनावश्यक प्रकार के विज्ञापन छापने पर लगी रोक

समिति की लाभ-हानि की जानकारी किये बगैर विज्ञापन जारी होने की स्थिती में समिति की वित्तीय स्थिती पर प्रतिकुल प्रभाव के चलते खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर ने जारी किया आदेश ।

जोधपुर । 13 अक्टूबर । डिजिटल डेस्क। संभाग में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों से एक चौंकाने वाली खबर आ रही हैं । समितियों की प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों व व्यवस्थापकगण द्वारा विभिन्न समाचार-पत्रों में समिति के क्रियाकलापों को अंकित करते हुए अपने फोटो सहित ही विज्ञापन जारी के कारण समितियों में अनावश्यक वित्त की हानि के चलते संभाग की केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीनस्थ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को विभिन्न कारणों के चलते वेतन का भुगतान नहीं होने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खण्ड जोधपुर ने समिति के अनावश्यक विज्ञापन जारी करने पर पूर्णतया रोक लगा दी है ।

खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार भोमाराम ने एक कार्यालय आदेश जारी करते हुए संभाग की समितियों को निर्देशित किया हैं कि भविष्य में संबंधित समिति की प्रबंधकारिणी के पदाधिकारी/व्यवस्थापक के नाम/पदनाम से विज्ञापन जारी किया जाता है और समिति हानी की स्थिति में होती है तो संबंधित समिति के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में प्रकरण दर्ज कर विज्ञापन में व्यय वित्त की वसूली की कार्यवाही के साथ-साथ समिति के पदाधिकारी एवं व्यवस्थापक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा ।

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