राजस्थान कृषक ऋण माफी – 2019 योजना का लाभ 30 अप्रेल से पहले प्राप्त करें


जैसलमेर, 27 अप्रैल ! राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत दी जैसलमेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के 40 हजार से अधिक ऋणी कृषक सदस्यों को लाभान्वित करवाया जा चुका है, जिसके उपरांत भी ऋण माफी पोर्टल पर 1708 ऋणी कृषक सदस्यों का संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों से आधार अभिप्रमाणन करवाना शेष है, जिसके कारण संबंधित कृषक कृषक ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित रह सकते है। दी जैसलमेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक भोमाराम ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 30 नवम्बर 2018 तक वितरित ऋण की राषि के अनुरुप राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 क्रियान्वित की गई थी जिसके अंतर्गत 30 नवम्बर 2018 तक कृषकों के अवधिपार एवं अनावधिपार ऋण की माफी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। अतः दी जैसलमेर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से लाभान्वित समस्त पात्र ऋणी सदस्यों से निवेदन है कि 30 अप्रैल 2022 से पूर्व संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के माध्यम से राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 का लाभ प्राप्त करें एवं आधार अभिप्रमाणन कर ऋण माफी का प्रमाण पत्र संबंधित शाखा प्रबन्धक से प्राप्त करें।

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