
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 06 सितम्बर I प्रदेश की निर्वाचन योग्य और निर्वाचन ड्यु ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी बीच शैक्षणिक योग्यता को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति पर विभिन्न पक्षों ने राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण से मार्गदर्शन चाहने पर सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथुर की ओर से इस संबंध में 6 सितंबर को शैक्षणिक योग्यता को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट कर दिया हैं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 34(2)(II) में ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालक मण्डल के चुनाव में खड़े होने के लिए किसी विद्यालय से आठवीं उत्तीर्ण होने के प्रावधान हैं । वही, जारी मार्ग-दर्षन के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रो की जांच करते समय आपत्ती प्राप्त होने पर दोनो पक्षो से साक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए है। अर्थात नामांकन पत्रों की जांच के लिए निर्वाचन अधिकारी संबंधित व्यक्ति के विद्यालय से आठवीं पास उत्तीर्ण होने के दस्तावेज भी मांग सकता हैं । लेकिन अगर आपत्ती उठाई गई हो तो ही निर्वाचन अधिकारी ऐसा कर सकता है। साथ ही, नाम निर्देशन पत्रो पर दो ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर को आवश्यक किया गया हैं जो संबंधित नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हो, अर्थात उम्मीदवार के रुप में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के पास एक प्रस्तावक और एक समर्थक होना आवश्यक है, जो उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेगा। जो एक वार्ड का सदस्य किसी अन्य वार्ड के उम्मीदवार का प्रस्तावक/समर्थक बन सकता है।
हालांकि जीएसएस को लेकर पूर्व में निर्धारित की गई शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। इस कारण पूर्ववर्ती आदेश के तहत ही संचालक मंडल के सदस्यों को चुनाव लडऩे के लिए आठवीं पास होना जरूरी है।