
जयपुर I डिजिटल डेस्क I 2 सितम्बर। राज्य में निर्वाचन योग्य और निर्वाचन ड्यु ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) में संचालक बोर्ड के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को लागू कर दिया। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (State Co-operative Election Authority) ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर समस्त आंचलिक रिटर्निग अधिकारी, इकाई रिटर्निग अधिकारी और केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 34(2)(ii) में ग्राम सेवा सहकारी सोसायटियों (पैक्स-लैम्पस) के संचालक मण्डल के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिणक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक से संबंधित प्रावधान निर्वाचन निर्देशिका 2022 में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए है।
5वीं और 8वीं पास की योग्यता अनिवार्य
राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्वाचन निर्देशिका 2022 के मुताबिक प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, प्राथमिक बुनकर संघ, महिला सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल के लिए 5वीं पास शैक्षणिक योग्यता लागू की है। वहीं कृषि ऋण सहकारी समिति, विपणन सहकारी समिति, नगरीय सहकारी समिति, पीएलडीबी, क्रेडिट सोसायटीज, वेतन अर्जन सहकारी समिति, सहकारी संघ और केंद्रीय सोसायटीज के लिए 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता लागू की हैं।