सहकारी समितियों के चुनाव में लगी आचार संहिता

Code of conduct for the election of cooperative societies

जयपुर : डिजिटल डेस्क I 2 अगस्त I प्रदेश में निर्वाचन योग्य व निर्वाचन ड्यू ग्राम सेवा सहकारी सोसायटियों (पैक्स-लेम्प्स) के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। इन चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। चुनाव को देखते हुए रविवार को ही आचार संहिता को लागू कर दिया गया। ये आचार संहिता चुनाव पूर्ण होने तक लागू रहेगी। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सहकारी सोसायटियों (पैक्स-लेम्प्स) में आदर्श आचार संहिता लागू करने के क्रम में राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथूर (State Cooperative Election Authority Sanjay Mathur) ने आचार संहिता के दौरान राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2004 की धारा 33(5) के तहत अतिरिक्त रजिस्ट्रार व पदेन आंचलिक रिटर्निंग अधिकारी, उप रजिस्ट्रार एवं पदेन इकाई रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटियां (Village Service Co-operative Societies) जिनमे निर्वाचन करवाये जाने है, के समय आचार संहिता अनुदेश की कठोरता से पालना सुनिश्चित के निर्देश जारी किए है। ग्राम सेवा सहकारी सोसाटियों में होने वाले चुनाव के बारे में कहा गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार या फिर उसका समर्थक किसी भी तरह से चुनाव प्रचार नहीं करेगा। वहीं वाहनों के लिए भी साफ कहा गया है कि मतदान केंद्र से सभी वाहन दो सौ मीटर के दायरे से बाहर रहेंगे। निर्दोंशों में साफ कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन नहीं करेगा, साथ ही किसी के घर के सामने धरना-प्रदर्शन भी नहीं करेगा।
जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं करने, वहीं सहकारी सोसायटी की मशीनरी और कार्मिकों का निर्वाचन में किसी उम्मीदवार के हित को बढ़ावा नहीं देने वही, ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटियों के संचालक मण्डल नीतिगत निर्णय से संबंधित बैठक आयोजित नहीं करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है।

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