
बाड़मेर । डिजिटल डेस्क I 10 जून I अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरण के तहत ब्याज अनुदान के रूप में 9 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का शाखावार आंवटन करते हुए राशि समितियों के मद खातों में जमा करने के निर्देश जारी दिए गए है, केन्द्रीय सहकारी बैक बाड़मेर के प्रबंध निदेशक द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की सहकारी समितियो में वर्ष 2018-19 में वितरित किए गए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के अनुरुप प्राप्त दावों के अनुसार भारत सरकार द्वारा बैक के प्रधान कार्यालय को ब्याज अनुदान की राशि जारी होने पर बैक की समदड़ी व सिणधरी शाखाओ को छोड़कर अन्य सभी शाखाओं को राशी का आंवटन करते हुए बैक के शाखा प्रबंधको को निर्देशित किया गया कि यदि पूर्व समय में समिति ऋण खाते को ब्याज पुनर्भुगतान का समायोजन नहीं किया गया है तो किसी भी स्थिती में समिति या बैंक को दोहरा लाभ या हानी नही होनी चाहिए । वही, 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि जमा खर्च से पूर्व शाखा में संधारित ब्याज प्राप्ति रजिस्टर और बेलेन्स सीट के BGL मदो की जांच करते हुए क्लेम का भुगतान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे ।

जालोर में भी ब्याज अनुदान की राशि का आवंटन
केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर मे शाखावार ब्याज अनुदान की राशी का आंवटन करते हुए जारी आदेश मे बताया है कि जिले की सहकारी समितियों द्वारा सितम्बर 2018 से मार्च 2019 तक वितरित किए गए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के अनुसार 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि के रूप में 4 करोड़ 91 लाख रुपए और अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक वितरित ऋण के अनुरूप ब्याज अनुदान के रुप में 72 लाख रुपए प्राप्त हुए है !


