
जोधपुर । डिजिटल डेस्क I 25 अगस्त I प्रदेश की निर्वाचन योग्य और निर्वाचन ड्यू ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) की चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. चुनाव की तिथियों का ऐलान होने के पश्चात सभी ग्रामीण व सहकारिता सेवा के अधिकारी ( Cooperative Service Officer ) जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गये हैं. वही, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स-लैम्पस) के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जीएसएस व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक और सेवानिवृत व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापक को निर्वाचन अधिकारी नहीं लगाए जाने के निर्देशों दिये गए । जिसकी अनुपालना में जोधपुर खण्ड के आंचलिक रिटर्निग अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार भोमाराम ( Zonal Returning Officer and Additional Registrar Bhomaram of Jodhpur Division ) ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए जोधपुर खण्ड के जिला इकाई रिटर्निग अधिकारी एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को निर्देशित करते हुए कहा कि पैक्स-लैम्पस में निर्वाचन प्रक्रिया में ऋण पर्यवेक्षक ( Loan Supervisor ) से कम स्तर के अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के रुप में नियुक्त नहीं किया जाए और सहकारी बैंक में अतिरिक्त प्रभार के साथ ऋण पर्यवेक्षक ( Loan Supervisor with Additional Charges ) के रूप में कार्य कर रहे एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किए जाने के साथ ही, यदि किसी समिति के निर्वाचन में ऐसे व्यवस्थापक, सहा.व्यवस्थापक, ऋण पर्यवेक्षक की नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी के रूप में की गई है तो तत्काल हटाते हुए आरक्षित निर्वाचन अधिकारियों को उनके स्थान पर नियुक्त किए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए है।


