पैक्स-लैम्पस में चुनावी प्रक्रिया के जारी हुए निर्देश

Instructions issued for the election process in Pacs-Lamps

जयपुर । डिजिटल डेस्क I 17 अगस्त I प्रदेश में निर्वाचन योग्य और निर्वाचन ड्यु ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) में चुनाव प्रक्रिया को लेकर विभिन्न माध्यमों से ग्राम सेवा सहकारी सोसायटियों (पैक्स-लैम्पस) के निर्वाचन और आचार संहिता पर चाहे गए मार्गदर्शन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी संजय माथूर (State Cooperative Election Authority Sanjay Mathur) ने बताया कि 31 जुलाई 2022 के बाद सहकारी समिति नये सदस्य नहीं बना सकेंगी, वही, 31 मार्च 2022 के बाद यदि किसी सदस्य ने प्रथम बार ऋण प्राप्त किया है, तो उसे निर्वाचन की दृष्टि से अऋणी सदस्य की श्रेणी में शामिल करने और पैक्स-लैम्पस में निर्वाचन की घोषणा 31 जुलाई के पश्चात संचालक मण्डल की बैठक अथवा अमासभा आयोजित नहीं करने के संबंध में निर्देशित करते हुए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (State Co-operative Election Authority) जारी पत्र के माध्यम से बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक), केन्द्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स-लेम्प्स) इस दौरान अपने सदस्यों को ऋण वितरण कर सकती हैं । उल्लेखनीय हैं कि ऋणी सदस्य का मतलब ऐसे सदस्य से है जिसने संस्था से पिछले तीन वित्तिय वर्षो की अवधि में कम से कम एक बार नकद या कृषि आदान के रूप में ऋण लिया हो।

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