एक मुश्त समझौता योजना की अवधि 31 मार्च तक बढी


सिरोही, 25 फरवरी।  जिलें के कृषि व अकृषि ऋणी सदस्यों के लिये एक मुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढाई गई है। दी सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. सिरोही के प्रबन्ध निदेशक नारायणसिंह ने बताया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार दी सिरोही सेन्ट्रल को-आॅपरेटिव बैंक में कृषि व अकृषि ऋण अवधिपार एवं एनपीए में वर्गीकृत ऋणी सदस्यों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एक मुश्त समझौता योजना-2020 की घोषणा की जाकर अवधि 31 मार्च 2022 तक बढाई गई है। जिनमें ऐसे ऋणी सदस्य जिनके विरूद्ध बकाया ऋण राशि अवधिपार एवं 31 मार्च 2021 को एनपीए में वर्गीकृत हो चुकी है वे ऋणी सदस्य ऋण चुकाये जाने की कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते है। ऋणी सदस्यों से ऋण राशि चुकाये जाने की तिथि तक ऋण स्वीकृति पत्र में अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो कम है) साधारण दर से ब्याज वसूल किया जायेगा। अवधिपार एवं एनपीए में वर्गीकृत सदस्यों द्वारा समय पर ऋण राशि जमा नहीं कराये जाने पर सहकारी अधिनियमांतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। बैंक के ऋणी सदस्यों से अपील की जाती है कि बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें एवं योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

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