
सिरोही, 31 जनवरी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर डाॅ. भंवर लाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की षष्टम बैठक कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कृषको को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित किए जाए । इस समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान पत्रावली के संबंध में स्वीकृति जारी कर अनुदान का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति से संबंधित प्रकरण की 60 दिवस की शिथिलता की स्वीकति प्राप्त होने पर सदस्य सचिव को नियमानुसार अनुदान भुगतान एवं आगामी बैठक में इसका अनुमोदन करने के लिए निर्देश दिए।
बैठक में सदस्य सचिव द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई एवं बताया गया कि इस नीति के तहत सिरोही जिले में निम्न फर्मों ने पूंजी निवेश अनुदान राशि हेतु आवेदन किया है। मैसर्स ममता ऑयल इण्डस्ट्रीज, शिवगंज, सिरोही के द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 199 लाख रू. में से अपात्र व्यय राशि घटाते हुए 178.22 लाख रूपये पर 25 प्रतिशत की दर से 44.56 लाख रूपये एवं मैसर्स पवन पुत्र दाल मील, शिंवगज, सिरोही के द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 359.94 लाख रू. में से अपात्र व्यय को घटाते हुए पात्रता लागत राशि 215.04 लाख रूपये पर 25 प्रतिशत की दर से राशि अधिकतम 50 लाख एवं मैसर्स सरयु इण्डस्ट्रीज, शिंवगज, सिरोही के द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 215.64 लाख रू. में से अपात्र व्यय राशि घटाते हुए राशि 204.31 लाख रूपये पर 25 प्रतिशत की दर से राशि अधिकतम 50 लाख रूपये व मैसर्स रिचचोको फुड्स इण्डस्ट्रीज, आबुरोड़, सिरोही के द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 482.70 लाख रू. में से घटाते हुए पात्रता लागत राशि 442.69 लाख रूपये पर 25 प्रतिशत की दर से राशि अधिकतम 50 लाख रूपये तथा मैसर्स जगदम्बा इण्डस्ट्रीज, शिवंगज, सिरोही के द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 133.76 लाख रू. में से अपात्र व्यय राशि घटाते हुए राशि 126.75 लाख रूपये पर 25 प्रतिशत की दर से राशि 31.69 लाख रूपये जिला समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण की अनुदान पात्रता राशि एक करोड़ से अधिक होने के फलस्वरूप प्रकरण राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति जयपुर को स्वीकृति हेतु अभिशंषा कर स्वीकृत करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है एवं कोदरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., पिण्डवाड़ा, सिरोही इस ग्राम सेवा सहकारी समिति की अनुदान पात्रता की राशि एक करोड से कम होने के फलस्वरूप इस समिति को पूंजी अनुदान की राशि स्वीकृत कुल लागत में से अपात्र व्यय को घटाते हुए वेयरहाउस हेतु निर्धारित राशि 3000 रूपए प्रति एम.टी. के अनुसार कुल अनुदान पात्रता लागत राशि 15 लाख रूपये पर समिति द्वारा कृषक वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करने के उपरान्त 50 प्रतिशत की दर से राशि 7.50 लाख रूपये जिला समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श कर सहकारी समिति को राशि 50 प्रतिशत की दर से राशि 7.50 लाख पूंजी अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
जिला समिति द्वारा पूर्व बैठक 26 अक्टूबर , 2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया एवं निर्णय अनुसार रायपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति एवमं मण्डार ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रकरणों में 60 दिवस से अधिक के अवधि के सम्बंध में शिथिलता हेतु प्रकरण प्रशाशक रा.रा.कृ.वि. बोर्ड जयपुर एवंम सदस्य सचिव एस.एल.एस.सी को प्रेषित किए गए थे जिसके क्रम में 28 दिसम्बर, 2021 को पत्र द्वारा शिथिलता प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित सहकारी समिति को पूंजी अनुदान भुगतान करने का निर्णय लिया गया, इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय स्वीकृति एवंम निगरानी समिति बैठक 30 दिसम्बर , 2021 में लिए गए निर्णय अनुसार जिला समिति की पूर्व बैठक 28 जून, 2021 में प्रस्तुत मैसर्स अजय इण्डस्ट्रीज, शिवगंज, सिरोही, मैसर्स शिव ऑल मील, शिवगंज, सिरोही, मैसर्स शीतल उधोग, शिवगंज, सिरोही, मैसर्स माँ अम्बे इण्डस्ट्रीज, शिवंगज, सिरोही उक्त फर्म के प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति समिति द्वारा प्रकरण को निर्धारित 90 दिवस के अविध में मानते हुए सदस्य सचिव राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को शिथिलता हेतु भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया।
सदस्य सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व बैठकों में स्वीकृत सात प्रकरणों में प्रथम किस्त एवं एक प्रकरण में द्वितीय किस्त एवं एक प्रकरण में तृतीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में डी०एल०एस०सी० सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।


