जालोर 9 अप्रेल। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी निषेधाज्ञा को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (विड्रो) किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों की अनुपालना में 4 फरवरी, 2021 से जिले की सीमा क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (विड्रो) किया जाता है।