राजस्थान हाईकोर्ट: 20 साल से काम कर रहे संविदाकर्मी को हटाकर नया कर्मी रखना गलत, सहकारिता विभाग और पीएलडीबी बैंक की दलीले खारिज
सार राजस्थान उच्च न्यायालय ने दो दशकों से कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक एजेंसी के कर्मियों को हटाकर अन्य संविदा कर्मियों को रखना अनुचित है। जब तक नियमित चयन या अन्य वैध कारण न हो, वे पद पर बने रहेंगे। विस्तार जोधपुर |लीगल अपडेट्स…
